ख़बरे टी वी - नालंदा सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार ने लोकसभा में नियम 377 के तहत बिहार राज्य के मल्लाह, निषाद एवं नोनिया जाति को इनके आर्थिक राजनैतिक शैक्षणिक एवं रोजगार में पिछड़ेपन का मामला उठाते हुए कहा
नालंदा सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार ने लोकसभा में नियम 377 के तहत बिहार राज्य के मल्लाह, निषाद ,(बिंद ,बेलदार, चाय तियर, खुलबट, सुरहिया, गोड़ी, बंनवर ,केवट) एवं नोनिया जाति को इनके आर्थिक राजनैतिक शैक्षणिक एवं रोजगार में पिछड़ेपन का मामला उठाते हुए कहा कि इन सभी उप जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु बिहार राज्य की अनुशंसा पत्रांक 67(11) दिनांक 59 2015 के द्वारा सचिव जनजातिय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्राप्त है इस परिपेक्ष में आवश्यक कार्रवाई करते हुए निदेशक जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 12 538 (1) दिनांक 23.9. 2015 के द्वारा राज सरकार से उक्त वर्णित उपजातियां के एथनोग्राफिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया|
श्री कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने विवेचित जातियों के समग्र विकास हेतु कृत संकल्पित को दिखाते हुए अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्यापन संस्थान पटना द्वारा एथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार करवा कर पत्रांक 7587 दिनांक 9.6. 2018 को सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है परंतु भारत सरकार के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं होने के कारण राज्य के शंख मल्लाह निषाद के उप जातियों में केंद्र सरकार के प्रति घोर निराशा व्याप्त हो रही है इस संबंध में बिहार से एक प्रतिनिधिमंडल ने भी पत्रांक 292 /आ. दिनांक 30.1. 2019 के द्वारा तत्कालीन माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था फिर भी इस ओर कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है|
माननीय सांसद महोदय ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि विवेचित जातियों के मानवीय संवेदना और बिहार सरकार के संसूचित अनुशंसा के आधार पर राज्य के मल्लाह निषाद (बिंद बेलदार ,चांय, तीयर, खुलबट, सुरहीया, गोढ़ी ,बनपर, केवट) एवं नोनिया जाति को अनुसूचित जाति मैं अधिसूचित किया जाए जिससे कि बिहार के असंख्य मल्लाह निषाद के उप जातियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके|
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